फतेहपुर, मार्च 25 -- फतेहपुर, कार्यालय संवाददाता। जानलेवा हमले के एक मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरि प्रकाश गुप्ता की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो दोषियों को तीन-तीन साल की कैद और चार-चार हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि बिंदकी कोतवाली के डीघ गांव निवासी छोटेलाल का किसी बात को लेकर रामबली से रंजिश चल रही थी। 26 फरवरी 2015 को छोटेलाल पत्नी फूलमती के साथ दरवाजे पर बैठा था, तभी रामबली, रामचंद्र, सुलेखा और ललिता ने एक राय होकर दंपति पर हमला बोल दिया। मारपीट में घायल फूलमती ने सभी के खिलाफ केस कराया था। विवेचना के दौरान विवेचक ने प्राणघातक हमले की धारा बढ़़ाया था। इसी दौरान नामजद रामचंद्र की मौत हो गई। वहीं विवेचक ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित लल...
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