सुल्तानपुर, जनवरी 30 -- सुलतानपुर। करौंदीकला थाना क्षेत्र के गजइनपुर में तमंचे से गोली मारकर हत्या का प्रयास करने के दोषी बाप बेटे समेत तीन को सेशन जज सुनील कुमार ने 10 साल जेल और 75 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मकान बनाने के विवाद में 29 अक्टूबर 2011 की सुबह पट्टीदार राम सूरत मिश्र उसके पुत्र पप्पू और भाई मातागुलाम ने शोभनाथ मिश्र के पुत्र बृजेश की पीठ में गोली मार दी थी लेकिन वह बच गया। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने तीनों को दोषी करार देते हुए गुरुवार को जेल भेजा था जहां से तलब कर सजा सुनाई गई।
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