जानलेवा हमले में चार सगे भाइयों समेत आठ को दो साल की सजा
रामपुर, अप्रैल 29 -- जानलेवा हमले में चार सगे भाइयों समेत आठ आरोपियों को अदालत ने दोषी मानते हुए दो साल की सजा और चार-चार हजार रूपए का जुर्माने से दड़ित किया है। जानलेवा हमले का यह मामला सिविल लाइंस कोतवाली का है। जहां ऊदल सिंह पुत्र पान सिंह निवासी रायपुर ने सियाराम, वीर सिंह, रमेश, बनवारी पुत्रगण जालिम सिंह, कलुआ, मोजी पुत्रगण रमेश, मुनीश पुत्र सियाराम और आशीष पुत्र बनवारी के खिलाफ जानलेवा हमला समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसका ट्रायल एफटीसी-2 की कोर्ट में चला। एडीजीसी प्रमोद सागर ने बताया कि अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए दो-दो साल की सजा और चार-चार हजार रूपए जुर्माने से दड़ित किया है। यह भी पढ़ें- जानलेवा हमला मामले में चार अभियुक्तों को पांच-पांच साल कैद की सजा यह भी पढ़ें- साक्ष्यों के अभाव में जानलेवा हम...
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