बगहा, मई 26 -- बेतिया ,विधि संवाददाता। बंदूक से अंधाधुंध फायरिंग कर गंभीर रूप से जख्मी करने के एक मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार ने दो सहोदर समेत चार को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ हीं प्रत्येक को पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सज़ायाफ्ता मझौलिया थाना क्षेत्र के हरपुर गांव निवासी सहोदर प्रकाश चंद्र तिवारी उर्फ टुनटुन तिवारी एवं चतुर्भुज तिवारी तथा श्याम तिवारी व अभिषेक तिवारी उर्फ किशन तिवारी है। यह भी पढ़ें- आर्म्स एक्ट के दो अभियुक्त को सीजेएम ने सुनाई तीन साल की कठोर कारावासघटना का विवरण न्यायाधीश ने अभियुक्त अभिषेक तिवारी उर्फ किशन तिवारी तथा श्याम तिवारी को अलग से आर्म्स एक्ट की धारा 27 में भी दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष कारावास के साथ-साथ पांच -पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं साथ-सा...