रायबरेली, मार्च 11 -- गोंडा, विधि संवाददाता। अपर जिला जज राजेश कुमार ने‌ जानलेवा हमला करने के जुर्म में चार दोषियों को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित पाठक के अनुसार राम नरायन निवासी दुफेड़िया थाना कोतवाली देहात मेे रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक गांव के ही धापू, अतुल पुत्रगण पारसनाथ, सतीश पुत्र केदारनाथ, ललित पुत्र अयोध्या प्रसाद, मालिक पुत्र केसरी प्रसाद जबरदस्ती उसके बाग भूमि में छप्पर रखने लगे। राम नारायन और उसके भाई चन्द्रशेखर ने उन्हें मना किया तो विपक्षी अपशब्द कहते हुए उन्हें लाठी-डंडा से मारने लगे। इतने में ही मालिक व सतीश ने अवैध असलहा से चन्द्रशेखर पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। गोली चन्द्रशेखर व निकट खड़ी बछिया को लगी। राम नारा...