फर्रुखाबाद कन्नौज, जनवरी 31 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश शैली राय ने जानलेवा हमले के आरोप में एक को दोष सिद्ध करार दिया है। सजा के बिंदु पर 31 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। थाना नवाबगंज के गांव बबुरारा के रहने वाले प्रमोद कुमार ने 28 अगस्त 2007 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने को प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें कहा था कि वह अपने खेत से घर आ रहा था। चाची रामबिटोली की जगह पर कब्जा करने को लेकर शाम करीब 6 बजे रामबहादुर, राजकुमार, रामप्रकाश, बंटू ने अपने हाथों मे लिये हुये लाठी डंडा व टकोरा से मुझे मारा पीटा। जिससे मेरी पीठ में चोटें आयीं। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय ने साक्ष्य और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों ...
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