जानलेवा हमले में एक को पांच साल चार माह की सजा
हाथरस, मई 24 -- जानलेवा हमले में एक को पांच साल चार माह की सजा -(A) जानलेवा हमले में एक को पांच साल चार माह की सजाहाथरस। कोतवाली सदर के पांच साल पुराने मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में एससीएसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हर्ष अग्रवाल के कोर्ट ने चन्द्रपाल उर्फ सीपी निवासी कलकत्ता वाली बगीची श्यामबाग को पांच साल चार माह की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।मामला तीस जनवरी 2021 का है। नवीपुर निवासी सुनील कुमार ने अपने भाई राहुल व रोहित के साथ हुई घटना की रिपोर्टदर्ज कराई थी। सुनील का आरोप था कि चन्द्रपाल ने मामूली कहासुनी में दोनों को बेहरमी से पीटा। सरिया से जानलेवा हमला किया था।
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