बोकारो, सितम्बर 17 -- तेनुघाट, प्रतिनिधि। तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नीरज कुमार की अदालत ने जानलेवा हमला करने के मामले में एक व्यक्ति को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। जबकि दो बरी किए गए। मामला कसमार थाना क्षेत्र के टांगटोना गांव का है। यह भी पढ़ें- Ranchi News: जमीन विवाद में तीन दोषी, चेतावनी देकर छोड़ाघटना का विवरण इस संबंध में टांगटोना निवासी सरिता कुमारी ने कसमार थाने में बयान दर्ज कराया था कि 1 जून 2022 को उनके पति संजय कुमार अपने मकान की मरम्मत का कार्य करा रहे थे। वह दरवाजे पर खड़ी होकर कार्य देख रही थी। तभी पड़ोसी सुदीप महतो, उसकी पत्नी प्रमिला देवी और भाई राजेश महतो गाली-ग्लौज करते हुए आए और मकान का कार्य करने से मना करने लगे। जब सरिता के पति ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो सुदीप महतो छत पर चढ़ गए और उनक...