आगरा, जून 22 -- जानलेवा हमला और चौथ मांगने के मामले में आरोपी मनोज यादव उर्फ मोनू यादव को राहत मिल गई है। सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रकाश शर्मा व पुष्पेन्द्र पचौरी, हरसुल राठौर ने तर्क दिए। वादी राजू ने थाना ट्रांस यमुना में तहरीर देकर बताया था कि उसका कालिंदी बिहार में ढाबा है। उसके गांव का मोनू यादव उससे लंबे समय से रंगदारी मांगता है और आए दिन ढाबे पर अपने लोगों सहित खाना खाने आ धमकता है। पैसे मांगने पर गालियां व धमकी देता है। 22 जनवरी 2026 को आरोपी आदि रास्ते में घात लगाकर बैठे थे। यह भी पढ़ें- जानलेवा हमला और रंगदारी केस में दो को मिली जमानत आरोपी ने गाली गलौज करते हुए उस पर जान से मारने की नीयत से अवैध तमंचे से फायर कर दिया। अन्य लोगों ने उसके साथ मा...