रांची, फरवरी 12 -- रांची। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने गुरुवार को जानलेवा हमले के आरोपी दशरथ साहू और विनय कुमार की अग्रिम जमानत सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। दोनों पर पिछले साल कांके थाना क्षेत्र में दुकानदार धमेंद्र साहू पर लोहे के रॉड, लाठी, ईंट-पत्थर से हमला करने का आरोप है। आरोप है कि हमले में उनकी नाक की हड्डी में फ्रैक्चर समेत कई चोटें आईं। घटना के दौरान सोने की चेन छीनने और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। मामले में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी(कांड संख्या 279/2025) दर्ज है।
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