जानलेवा हमले के दो दोषियों को सुनाई पांच-पांच साल की सजा
एटा, जुलाई 13 -- जानलेवा हमले के मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। 15 दिसंबर 2019 को थाना अवागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया था कि 14 दिसंबर को पत्नी के साथ गाली-गलौज एवं पिटाई करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर की और जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई। सोमवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद न्यायालय एडीजे प्रथम ने आरोपी अवधेश कुमार पुत्र श्रीराम, बृजेश कुमार पुत्र श्रीराम निवासी नगला सेवा थाना निधौली कलां को दोषी माना। यह भी पढ़ें- जानलेवा मारपीट के दोषी को दो वर्ष का कारावास, 15 हजार का जुर्माना दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है साथ ही 15000-15000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया गया है।
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