बांदा, मई 13 -- बांदा। जानलेवा हमला करने के मामले में दो दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायाधीश चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने दस-दस साल की कैद सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है।अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि कमासिन थाना क्षेत्र के साड़ासानी गांव निवासी विनोद उर्फ विजवान ने पांच सितंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया कि 4 सितंबर की शाम लगभग 6-7 बजे वह अपने निजी ट्यूबबेल के पास खेत की रखवाली करने के लिए जा रहा था। गांव के रास्ते मे रज्जू सिंह पुत्र राजकुमार गौर व कामता उर्फ लोदी पुत्र रामेश्वर यादव दोनो ने उसे रास्ते मे रोका तो वह साइकिल से उतरकर खड...