जानलेवा हमले के दो आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया
मुजफ्फर नगर, जुलाई 26 -- मुजफ्फरनगर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर तीन साल पूर्व ट्रक चालक और क्लीनर पर हुए जानलेवा हमले के दो आरोपियों को बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष मजबूत साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर सका है। पुलिस के स्तर भी सीसीटीवी फुटेज, पकड़े गए दोनों के पास से बरामद छुरी, तमंचों की एफएसएल जांच रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल नहीं की गई। कोर्ट ने निर्णय सुनाने के दौरान कहा कि न्याय की चौखट पर पद का नहीं, प्रमाण का सम्मान होता है।बुलंदशहर के थाना बीवीनगर के गांव मंडोना निवासी ट्रक क्लीनर मंजीत कुमार ने 16 अगस्त 2023 को छपार थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने गांव निवासी चालक गुलबीर के साथ बिहार के कठियार पुनरिया से मुजफ्फरनगर जा रहे थे। यह भी पढ़ें- अफसर को पीटने के मामले ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.