मथुरा, मई 2 -- रोड रेज को लेकर हुए झगड़े में कार सवार पर चाकू से किए गए जान लेवा हमले के दो आरोपियों की जमान याचिका को जिलाजज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत में जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा किया गया।शहर कोतवाली के आदर्श नगर एवं मूल रूप से नौहझील थाना क्षेत्र के निवासी हरिदत्त भारद्वाज ने रिफाइनरी थाना क्षेत्र की राधा टाउन निवासी सुशांत शर्मा, निशांत शर्मा एवं मृत्युंजय के खिलाफ जैंत थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि 23 मार्च 2026 की सुबह करीब 9 बजे वह अपने भाई ललित भारद्वाज, बेटे कुनाल (13) और वंश भारद्वाज (7 वर्ष) के साथ कार से दिल्ली की ओर जा रहे थे। अलवर पुल के पास पीछे से आई दूसरी कार के चालक ने उनकी कार में टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक कार को तेजी से भगाकर ले गया। जै...