लखनऊ, फरवरी 27 -- रंजिश के चलते युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के आरोपी दीपक कुमार की जमानत अर्जी को सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने खारिज कर दिया। अदालत में जमानत का विरोध करते हुए बताया गया कि घटना की रिपोर्ट वादी मिठाई लाल ने नगराम थाने में दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया है कि 26 जनवरी को वादी का बेटा गोविंद काम से वापस आकर घर के पास स्थित दुकान पर बैठा था कि तभी वहां पर आरोपी दीपक कुमार, श्रीपाल, श्रीपाल की पत्नी गुड़िया और दीपांशु आए। पुरानी रंजिश के चलते वादी के पुत्र गोविंद पर कुल्हाड़ी से वार करने लगे। आरोपियों के हमले से गंभीर रूप से घायल गोविंद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं दूसरी ओर इसी अदालत ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने से संबंधित जानलेवा हमला करने के आरोपी शिवांश तिवारी की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है...
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