जानलेवा हमले के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
मथुरा, जून 24 -- एक लाख रुपये की चौथ नहीं देने पर अवैध असलाह से जान लेवा हमला करने वाले दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को प्रभारी जिलाजज की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत में जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने किया। कोसीकलां थाना क्षेत्र के एफसीआई गोदाम के पास मीना नगर निवासी गोविन्द पण्डित द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि 17 मई 2026 की सुबह वह अपने कुछ साथियों के साथ घण्टाघर के पास से वापस अपने घर लौट रहे थे। तभी बस स्टैण्ड के पास अरोड़ा जूस वाले की दुकान पर दीना उर्फ दीनू अपने भाई नारायण व अपने साथी रामवल्लभ पुत्र भगवान सिंह निवासी कोसीकलां बाईपास ने उन पर तमंचा तानकर कहा कि या तो उसे अभी एक लाख रुपये दे नहीं दिये तो जान से खत्म कर देंगे। यह भी पढ़ें- हत्यारोपित की जमानत याचिका खारिज जब उन्होंने विरो...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.