संभल, जनवरी 29 -- चन्दौसी, संवाददाता। थाना हयातनगर क्षेत्र के गांव लखनपुर में वर्ष 2018 में एक ग्रामीण पर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है। बुधवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सात वर्ष दो माह के कारावास तथा 11,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मुकदमे के वादी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 24 नवंबर 2018 की शाम करीब चार बजे उसका भाई शंकर सिंह ग्राम इमरतपुर के जंगल क्षेत्र में बटाई की जमीन पर काम कर वापस गांव लौट रहा था। जैसे ही वह सड़क पर पहुंचा, तभी गांव के श्मशान में रहने वाला बाबा उससे मिला। आरोपी की पहचान गूंगा उर्फ श्मशान वाला बाबा, निवासी गांव शाहपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई। आरोप है कि बाबा ने शंकर सिंह को सड़क किनारे कच्चे में बैठा लिया और बातचीत के दौरान गाली-गलौज करने लगा।...
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