मैनपुरी, फरवरी 12 -- दन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम देवामई में 11 साल पहले जानलेवा हमला करने वाले एक आरोपी को कोर्ट ने सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। इस मामले में आरोपी सहित दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। एफटीसी कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश कमल सिंह ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई पूरी की। मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नगला रते निवासी श्रीकृष्ण पुत्र कल्लू, राकेश पुत्र श्रीकृष्ण पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा मैनपुरी कोतवाली में दर्ज किया गया था। वीरेंद्र पुत्र मुंशीलाल ने नौ मार्च 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि वह अपने साथी लालू पुत्र रामलाल के साथ होली मिलने के बाद मैनपुरी पावर हाउस रोड से गांव वापस जा ...