हाथरस, जुलाई 22 -- हाथरस। सेठहरचरनदास कन्या इंटर कालेज के प्रधान लिपिक गोलीकांड मामले में न्यायालय ने निर्णय सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) विजय कुमार द्वितीय की अदालत ने इंटर कॉलेज के प्रधान लिपिक पर हुए जानलेवा हमले के आरोपी तीन युवकों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 2019 में 12 अप्रैल की दोपहर को सेठ हरचरनदास गर्ल्स इंटर कॉलेज के तत्कालीन प्रधान लिपिक मदन मोहन गौतम (निवासी बालापट्टी) ड्यूटी खत्म कर अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वह रामनगर कॉलोनी स्थित मंदिर के पास पहुंचे, बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ तीन राउंड फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल लिपिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महीनों चले इलाज के बाद उनकी जान बच सकी थी। घटना के ...