मधुबनी, अक्टूबर 7 -- झंझारपुर। झंझारपुर के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय अनिल कुमार राम के न्यायालय ने बुधवार को सत्रवाद संख्या-51/2023 (झंझारपुर थाना कांड संख्या-282/2020) में सुनवाई करते हुए आरोपी को सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी मोहना निवासी बासुकी नाथ झा को भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत दोषी पाते हुए सात वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायालय के आदेश के अनुसार वाद की कार्यवाही के दौरान आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत कुल सजा में समायोजित किया जाएगा। यह भी पढ़ें- महेशपुर के दोहरे हत्याकांड में 10 दोषियों को आजीव...