रांची, फरवरी 15 -- रांची। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने जानलेवा हमले और मारपीट मामले के आरोपी राज नंदन कुमार उर्फ राज साहू को सशर्त जमानत दी है। शर्तों के तहत आरोपी को हर सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेगा। राज के खिलाफ कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज है। इसमें कथित तौर पर 20-25 लोगों ने मिलकर धर्मेंद्र कुमार साहू पर हमला किया था। इसमें गंभीर चोटें आईं थीं।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.