मुजफ्फर नगर, जनवरी 22 -- कोर्ट ने जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर चार हजार का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी आशीष त्यागी ने बताया कि शामली जनपद के गांव डुन्डुखेडा निवासी राजकुमार ने थाने पर 26 अक्टूबर 2016 को थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि उसका भाई जनेश्वर घर से जा रहा था। रास्ते में आरोपी जयपाल निवासी गढी रामकौर थाना कांधला ने उसके भाई पर डंडे से हमला कर दिया। जिससे उसके भाई की मुंह की हड्डी टूट गयी। इस मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट नम्बर 1 के न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य की कोर्ट में हुई। कोर्ट में छह गवाह पेश किए गए। एडीजीसी ने बताया कि मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को तीन साल की सजा व चार हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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