रुडकी, फरवरी 4 -- लक्सर, संवाददाता। एडीजे सुधीर कुमार सिंह की कोर्ट ने आपसी कहासुनी के दौरान भुरना के युवक को गोली मारकर उसकी हत्या का प्रयास के मामले में जेल में बंद मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता सुकरम पाल सिंह अधाना ने बताया कि 17 अक्तूबर 2025 में भुरना गांव में युवकों के दो गुटों के बीच आपसी कहासुनी हुई थी। उसी दिन देर शाम एक पक्ष का युवक अतुल पुत्र तेलूराम अपने रिश्तेदार अमन पुत्र सोमपाल निवासी निरंजनपुर के साथ लक्सर आया था। यहां नरोजपुर रेलवे फाटक के पास पहले से घात लगाकर खड़े दूसरे पक्ष के युवकों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट की।
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