प्रतापगढ़ - कुंडा, अप्रैल 4 -- प्रतापगढ़। एडीजे रामलाल द्वितीय की कोर्ट ने जानलेवा हमले के मामले में आसपुर देवसरा के अकारीपुर गांव के शिवांग मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने दलीलों से बताया कि पुलिस के अनुसार, आरोपी ने साथियों के साथ 14 दिसंबर 2017 को वादी के बेटे पर फायरिंग कर 50 हजार रुपये लूट लिया था। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

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