जानलेवा हमले के आरोपित को उम्रकैद
बिहारशरीफ, मई 15 -- सरमेरा थाना क्षेत्र के पेंदी गांव का है मामला गोली मारकर जख्मी करने का लगा था आरोप बिहारशरीफ, विधि संवाददाता।
आपराधिक मामला स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सेशन जज छह सह अनुसूचित जाति-जनजाति के विशेष न्यायाधीश धीरज कुमार भास्कर ने हत्या के प्रयास मामले के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। 25 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माना नहीं जमा करने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। शुक्रवार को उन्होंने सरमेरा थाना क्षेत्र के पेंदी गांव निवासी महेश महतो उर्फ मटुक महतो को जानलेवा हमले के अलावा शस्त्र अधिनियम में तीन साल सहित अन्य धाराओं में भी क्रमश दो साल, एक साल व एक माह का कठोर कारावास की सजा सुनायी है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
घटना का विवरण अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राणा रणजीत सिंह ने गवाह...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.