बरेली, अप्रैल 10 -- बरेली, विधि संवाददाता। जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। अपर जिला जज 13 उमाशंकर कहार की कोर्ट ने दोषी अमित उर्फ चंद्रभान को सश्रम पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। डीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत और एडीजीसी क्राइम तेजपाल सिंह राघव ने बताया कि थाना हाफिजगंज में एडीजी बरेली जोन के आदेश पर कुंवरपुर बंजरिया गांव की नत्थो देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 28 मई 2019 को गांव के अमित उर्फ चंद्रभान ने शराब पीने को मेरे पति मैकूलाल से रुपये मांगे। ने देने पर अमित ने जान से मारने की नियत से पाईप वाली चाबी में गंधक पोटाश भरकर मेरे पति के ऊपर फायर मार दिया। जिससे वह घायल हो गये।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रका...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.