जानलेवा हमला में पिता-पुत्र को सात वर्ष की सजा
गोंडा, अगस्त 3 -- गोंडा, विधि संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने जानलेवा हमला करने के जुर्म में पिता और पुत्र को सात वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार वादी तिलक राम पुत्र जंगू निवासी उदवत नगर (इन्द्रानीपुरवा) थाना तरबगंज द्वारा 22 जुलाई 2021 इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि वह अपने घर का बरसाती पानी बाहर निकाल रहा था। इसी दौरान विपक्षीगण अमरेज पुत्र विदेशी, महेश व राजेश पुत्रगण अमरेज तथा अमरेज की पत्नी एक राय होकर उसके घर के पानी निकास को रोकने लगे। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या के तीन दोषियों को सात साल की कैद विरोध करने पर विपक्षीगणों ने वादी को अपशब्द कहे तथा अमरेज द्वारा लोहे की सरिया एवं महेश द्वारा चाकू से हमला किया गया। वादी की पत्नी सुनीता...
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