जानलेवा हमला मामले में दो को पांच साल की सजा
सहरसा, जुलाई 20 -- सहरसा, विधि संवाददाता। जानलेवा हमला संबंधी एक मामले के दो आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंदन कुमार ने पांच पांच वर्ष कारावास के साथ दस दस हजार का अर्थदंड लगाते हुए सजावार किया है । बैजनाथपुर के खजुरी वार्ड 12 के निवासी आरोपी शंभू यादव एवम् प्रभु यादव को अदालत ने कहा है कि अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वर्ष 23 के 2 दिसंबर को घटी इस घटना के सूचक सुरेश यादव सौर बाजार थाना में मामला दर्ज कराते हुए बताया की उसकी पत्नी रामपरी देवी सुबह दरवाजा साफ कर रही थी तभी आरोपीगण गाली देते हुए आए और मना करने पर उसकी पत्नी के माथे पर वार किया तो उसका सर फट गया बचाने आए पुत्र और पुत्री को भी मारकर जख्मी कर दिया । सभी जख्मी का इलाज पटना पीएमसीएच में कराया गया । मामले के सत्र वाद 64/25 की सुनवाई के द...
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