कुशीनगर, जून 7 -- एडीजे एफटीसी द्वितीय किरण गोंड़ ने शनिवार को 9 साल पूर्व जानलेवा हमला करने के मामले में दो आरोपियों को दस साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दस-दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।एडीजे एफटीसी द्वितीय के सहायक शासकीय अधविक्त उपेंद्र कुमार पाठक ने बताया कि रामजी गोंड पुत्र सहदेव गोंड निवासी मधुरिया तुर्कपट्टी पिछले 18 सितंबर 2017 को तहरीर देकर बताया कि 18 सितंबर की रात करीब 10.30 बजे पिता सहदेव पुत्र झपसी रूदवलिया स्थित तालाब की देखरेख करके नहर की पटरी से होकर साइकिल से घर लौट रहे थे। रास्ते में पुरानी रंजिश को लेकर गांव के सतीश व टुनटुन गोंड देखते ही रोक लिए और जान से मारने के नियत धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर दिए। इससे पिता रास्ते में गिर कर बेहोश हो गए। किसी की बाइक की लाइट को देख...