भागलपुर, जुलाई 30 -- भागलपुर, प्रधान संवाददाता। जानलेवा हमला करने के दोषी पाए अभियुक्त को कोर्ट ने सजा सुनाई। बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपांकर पांडेय की अदालत ने दोषी अभियुक्त अनिल प्रसाद सिंह को हत्या के प्रयास मामले में छह साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। उसी धारा में उसपर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले पीपी सत्यनारायण प्रसाद साह ने बताया कि कोर्ट ने आईपीसी की धारा 504 के तहत भी अभियुक्त को एक साल की साधारण कारावास के साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। यह भी पढ़ें- Sahibganj News: आजीवन कारावास की सजा अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त साधारण कारा...