नैनीताल, जुलाई 13 -- नैनीताल, संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि रंजन की अदालत ने जानलेवा मारपीट के मामले में आरोपी विजय कुमार, खैरोला पांडे सलड़ी, भीमताल को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सजा और 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो महीने का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 13 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को देने के निर्देश दिए हैं।अभियोजन पक्ष के अनुसार, भीमताल निवासी नवीन चंद्र दुम्का ने 24 अप्रैल 2025 को भीमताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उनका बेटा दीपक खैरोला गांव में हेम चंद्र की दुकान पर बैठा था। इसी बीच आरोपी विजय कुमार ने वहां बेटे से मारपीट कर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। मौके पर मौजूद वनकर्मियों ने हस्तक्षेप कर उसकी जान बचाई। पुलिस विवेचना के बाद आरोपी...