फतेहपुर, मार्च 30 -- फतेहपुर। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष के पिता से गाली गलौज व जान से मारने की धमकी के मामले में सोमवार को एसीजेम द्वितीय की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कोर्ट पांच दोषियों को तीन-तीन साल की कैद और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा काटना होगा। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि असोथर थाने के कुसुंभी निवासी राम प्रताप सिंह से गांव के ही कल्लू सिंह आदि से रंजिश थी। इसी खुन्नस पर 26 जुलाई 2010 को कल्लू सिंह व रामू सिंह उर्फ बिट्टी निवासी कुसुंभी अपने साथी संग्राम सिंह व निवासी दुर्गा का पुरवा थाना मलवां और बच्चा सिंह उर्फ गोलू निवासी अलियाबाद थाना बिन्दकी के साथ घर में चढ़ कर हमला बोल दिया और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। कांग्रेस के पूर्व जि...
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