नैनीताल, नवम्बर 6 -- नैनीताल, संवाददाता। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जान माल के नुकसान की धमकी देने के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तिथि 18 दिसंबर तय की है। मामले की सुनवाई गुरुवार को न्यायाधीश आशीष नैथानी की एकलपीठ में हुई। गंगनहर रुड़की, हरिद्वार निवासी होशियार सिंह सुहाग के विरुद्ध गंगनहर कोतवाली में धारा 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता के तहत 29 अगस्त 2025 को मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्होंने इस मुकदमे को निरस्त करने की मांग की थी। साथ ही गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आग्रह किया था। कोर्ट ने मामले में विपक्षियों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तिथि नियत की है। अदालत ने अंतरिम आदेश में कहा कि अगली तिथि तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई दमनात्मक कार्रवाई न की जाए, बशर्ते वह विवेचना में सहयोग करें। यदि सहयोग नहीं...
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