जादू-टोने के शक में हत्या, आरोपी को जमानत नहीं
रांची, अगस्त 14 -- रांची। तमाड़ में महिला को डायन बताकर हत्या करने के मामले में जेल में बंद निरंजन अहीर को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने शुक्रवार को उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। वह 9 मई से न्यायिक हिरासत में है। मामला तमाड़ थाना से जुड़ा हुआ है। कांड संख्या 10/2026 से जुड़ा है। अदालत ने केस डायरी के आधार पर कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं। पुलिस के अनुसार महिला को डायन होने का संदेह जताकर गोली मारी गई थी। इसके बाद उसके सिर और शरीर के आधे हिस्से को भट्ठी में जलाने का भी आरोप है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से सिर में चोट और उसकी जटिलताओं के कारण मौत की पुष्टि हुई है।
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