पलामू, जनवरी 29 -- मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ जाति प्रमाणपत्र बनाने के लिए उम्मीदवार अंचल कार्यालयों में दौड़ लगा रहे हैं। खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 1978 या इससे पहले का स्थानीयता के साथ भारत के नागरिक होने का प्रमाण पत्र लगाना होगा। पलामू के एडिशनल कलेक्टर (एसी) कुंदन कुमार ने बताया कि ओबीसी के वैसे लोग जो झारखंड के बाहर के हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें जाति प्रमाणपत्र बनवाने के लिए 1978 या इससे पहले का स्थानीयता होना होना चाहिए। स्थानीयता में उम्मीदवार के नाम से 1978 या इससे पहले का जमीन का केवाला हो वह जाति प्रमाण पत्र बनवाने में लगा सकते है,जो मान्य है। इसके साथ भारत के नगारिक होने का प्रमाणपत्र जैसे वोटर ...
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