एटा, मई 14 -- जातिसूचक गालियां देने एवं जानलेवा हमला करने के मामले में दोषियों को सजा सुनाई। सजा सुनाने के साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। एडीजीसी सुनील भारद्वाज के अनुसार थाना अवागढ़ के मोहल्ला यादवनगर निवासी रुपकिशोर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाए थे कि मतलूम पुत्र बेकराम, राजू पुत्र होशियार खान, बबलू पुत्र हबीब खान निवासी मोहल्ला यादव नगर थाना अवागढ़ ने मिलकर 27 फरवरी 2011 को पीड़ित पर हमला कर गंभीर रुप से घायल कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु की और जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। गुरुवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट अशोक कुमार अष्टम ने तीनों आरोपियों को दोषी माना। तीनों दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है साथ ही आठ-आठ हजार के अर्थ...