नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किए जा रहे जातिगत गणना पर अंतरिम रोक लगाने संबंधी याचिका पर 23 सितंबर को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति सी.एम. जोशी की खंडपीठ के समक्ष सर्वेक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं आईं। खंडपीठ ने सुझाव दिया कि मामले पर दशहरे की छुट्टी के बाद सुनवाई की जा सकती है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि यह मुद्दा बेहद अहम है। इसके बाद, पीठ ने याचिका पर 23 सितंबर की दोपहर को दलीलें सुनने का फैसला किया।
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