बहराइच, दिसम्बर 18 -- बहराइच। बाल श्रम उन्मूलन एवं जनपद बहराइच को दिसंबर 2026 तक बाल श्रम से मुक्त कराये जाने के उद्देश्य से सहायक श्रम आयुक्त बहराइच सिद्धार्थ मोदियानी द्वारा जागरूकता प्रचार प्रसार वाहन को गेंद घर स्थित श्रम कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी व्यापारी बंधुओं एवं अभिभावकों से अनुरोध किया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से कोई भी कार्य न लें। 14 से 18 वर्ष के किशोर से कोई भी खतरनाक प्रकृति का कार्य न कराएं। ऐसे करते हुए पकड़े जाने पर 06 माह से 02 साल की जेल तथा जुर्माना हो सकता है।
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