नई दिल्ली, नवम्बर 26 -- नई दिल्ली, का.सं.। कड़कड़डूमा कोर्ट ने सीलमपुर इलाके में वर्ष 2013 की कथित हवाई फायरिंग के मामले में आरोपी को लगभग 12 साल बाद बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी राशिद के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। साथ ही पुलिस जांच की गंभीर खामियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इतने वर्षों बाद भी पुलिस वारदात स्थल से कोई ठोस साक्ष्य जुटाने में नाकाम रही। मामला 8 अप्रैल 2013 का है। शिकायतकर्ता मोहम्मद नदीम ने आरोप लगाया था कि सीलमपुर मार्केट से लौटते समय चौहान बांगर की एक गली में राशिद ने उन्हें देखकर हवा में फायरिंग की और जान से मारने की धमकी दी। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपपत्र दाखिल किया था, लेकिन ट्रायल के दौरान मामला पलट गया। मुख्य गवाह नदीम और उनके भाई वसीम ने ...
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