जहरीली शराब से दो मजूदरों की मौत मे एक आरोपी को सजा
मुजफ्फर नगर, जुलाई 1 -- मुजफ्फरनगर जहरीली शराब पीने से दो मजदूरों की मौत के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर दो लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। मामले में एक आरोपी को संदेह का लाभ मिलने पर बरी कर दिया गया है।डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी अरुण कुमार ने बताया कि भौराकलां थाना क्षेत्र के कस्बा सिसौली निवासी नितिन कुमार ने 6 अगस्त 2019 ने भौराकलां थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसके गांव के नीरज, ब्रिजेश व नरेन्द्र सिसौली निवासी यशपाल के घर पर मजदूरी करने के लिए 3 अगस्त को गए थे। यह भी पढ़ें- जहरीली शराब से दो मजूदरों की मौत मे एक आरोपी को सजा शाम को मजूदरी करने केपश्चात यशपाल के बेटे सोनु ने उन्हें शराब पीने के लिए दी थी, जिससे तीनों की हालत बिगड गयी। उपचार के दौरान ब्रिजेश व नीरज की मौत हो गयी थी...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.