झांसी, मई 20 -- झांसी। शराब में जहर मिलाकर पड़ोसी की हत्या के मामले में 12 साल बाद फैसला आया है। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव की अदालत ने दो सगे भाइयों दोषी करार दिया है। दोनों को 7-7 साल के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला सागर सागर बाहर रवि वर्मा ने 7 जनवरी 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई देवेंद्र वर्मा 5 जनवरी को पड़ोस में रहने वाले सुनील कुमार और संतोष कुमार के साथ गया था। वहां दोनों भाइयों ने शराब में जहर मिलाकर देवेंद्र को पिला दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। अभियोजन के मुताबिक पोस्टमार्टम में शराब में जहरीला पदार्थ की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया गया। आरोपियों ने आर्थिक स्थिति का हवाला दिया था। वहीं, एडीजीसी रवि प्रकाश गोस्वामी ने स...