अमरोहा, दिसम्बर 19 -- अमरोहा, संवाददाता। जहरखुरानी के दस साल पुराने मामले में बुधवार को कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। दोनों आरोपी पहले जमानत पर थे और सजा सुनाए जाने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिए गए। इनमें से एक मेरठ तो दूसरा गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। घटना सैदनगली थाना क्षेत्र से जुड़ी थी। संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र के गांव अजीमाबाद निवासी किसान ऋषिपाल सिंह पांच मार्च 2015 को सैदनगली क्षेत्र जहरखुरानी के शिकार हुए थे। घटना के बाद ऋषिपाल सिंह ने मामले की जानकारी संभल के तत्कालीन एसपी को दी थी। संभल एसपी के निर्देश पर सैदनगली पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने मेरठ में किठौर थाना क्षेत्र के मोहल्ला जलालदीपुरा के रह...
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