रांची, जुलाई 25 -- रांची। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने शनिवार को ट्रेन में यात्री को नशीला पदार्थ पिलाकर सामान चुराने के आरोपी फूलो मंडल की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 23 जून से न्यायिक हिरासत में है। मामला रांची जीआरपी थाना से जुड़ा है। आरोपी पर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में एक यात्री को बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने और बेहोश होने पर मोबाइल, पर्स व नकदी चोरी करने का आरोप है।

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