नई दिल्ली, सितम्बर 12 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि पासपोर्ट जारी करने या उसे रिन्यू करने से इनकार करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट (पीवीआर) का नेगेटिव होना एक वैध आधार हो सकता है। कोर्ट ने माना कि पासपोर्ट अथॉरिटी किसी एप्लीकेशन पर विचार करते समय ऐसी रिपोर्ट पर भरोसा कर सकती है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने 5 सितंबर के एक फैसले में कहा कि पासपोर्ट अथॉरिटी को पासपोर्ट एप्लीकेशन और उसके सामने मौजूद जानकारी पर स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए। लेकिन, वह पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई तथ्यों की जांच को नजरअंदाज नहीं कर सकती और न ही उसकी स्वतंत्र रूप से दोबारा जांच कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि आम तौर पर पासपोर्ट अथॉरिटी के पास पुलिस द्वारा की जाने वाली बैकग्राउंड जांच जैसा कोई स्वतंत्र तरीका नहीं होता है। इसलिए पासपोर्ट जारी करने या रिन्...