नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति शील नागू ने शुक्रवार को पंजाब सरकार की एक याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। याचिका में 'आप' सरकार से जुड़े लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई से जांच कराने और दो महीने में रिपोर्ट सौंपने के हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जब यह मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ के सामने आया, तो जस्टिस दत्ता ने कहा कि जस्टिस नागू इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस नागू ने 'आप' सरकार वाली पंजाब सरकार से जुड़े कई मामलों की सुनवाई की थी। यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार को झटका, जज तक समय पर नहीं पहुंची फाइल तो टल गई सुनवाई पंजा...