जवाब देने के लिए असम को मिला समय
नई दिल्ली, जुलाई 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को निर्देश दिया कि वह पांच महिलाओं को विदेशी घोषित करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दो हफ्ते में जवाब दे। महिलाओं पर आरोप है कि वे गैर-कानूनी तरीके से राज्य में दाखिल हुई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश तब दिया जब असम सरकार की ओर से पेश वकील ने पांचों याचिकाओं पर जवाब देने के लिए समय मांगा। पीठ ने 16 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि अनुरोध के अनुसार, प्रतिवादी असम राज्य के वकील को सभी मामलों में वकालतनामा और जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया जाता है। दो हफ्ते बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।
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