जवइनिया पुनर्वास योजना की शिकायत की सुनवाई सात जुलाई को
आरा, जून 26 -- जगदीशपुर, निज संवाददाता। गंगा के कटाव पीड़ित जवइनिया गांव के विस्थापितों की पुनर्वास योजना में हुए कथित घोटाले और वित्तीय अनियमितता का मामला अब बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सौरभ तिवारी और अभिषेक तिवारी ने इस मामले में बिहार सरकार के मुख्य सचिव को संबोधित विस्तृत परिवाद दायर किया है, जिसे लोक शिकायत निवारण कार्यालय की ओर से स्वीकार कर लिया गया है। विभाग ने पावती जारी करते हुए मामले की सुनवाई और निवारण के लिए आगामी सात जुलाई की तिथि निर्धारित की है। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि हाल ही में हुए चर्चित भरत तिवारी हत्याकांड की मुख्य वजह पुनर्वास योजना में व्याप्त बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को उजागर करना ही था। विस्थापितों को गड्ढे में बसाने और चापाक...
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