नई दिल्ली, अप्रैल 8 -- नई दिल्ली। राजधानी में पानी की आपूर्ति से जुड़े टैंकरों पर अब सख्त निगरानी रखी जाएगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिया है कि शहर में चलने वाले सभी पानी के टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा और उनका पूरा रिकॉर्ड भी रखा जाए। एनजीटी ने स्पष्ट किया कि यह नियम भू-जल ले जाने वाले या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का शुद्ध पानी ढोने वाले सभी तरह के टैंकरों पर लागू होगा। आदेश में कहा गया है कि जांच के दौरान टैंकर चालकों को संबंधित दस्तावेज दिखाना भी जरूरी होगा।दरअसल, कुछ पक्षों ने मांग की थी कि एसटीपी के साफ पानी की आपूर्ति करने वाले टैंकरों को इस नियम से छूट दी जाए, लेकिन एनजीटी ने इसे खारिज कर दिया। एनजीटी का कहना है कि भले ही एसटीपी का पानी पर्यावरण के लिए उपयोगी है और उसके पु...