लखनऊ, जून 2 -- लखनऊ, विधि संवाददाता हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जल निगम, ग्रामीण के चीफ इंजीनियर राम भवन राम के खिलाफ विजिलेंस जांच पर स्थगन आदेश पारित किया है। चीफ इंजीनियर के खिलाफ अघोषित संपत्ति के संबंध में शिकायत हुई थी जिसके बाद राज्य सरकार ने उनके खिलाफ विजिलेंस जांच बैठा दी थी।न्यायालय ने चीफ इंजीनियर की याचिका पर पारित अपने अंतरिम आदेश में कहा कि मामले में विचार की आवश्यकता है। इसके साथ ही न्यायालय ने सरकार से जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने चीफ इंजीनियर राम भवन राम की याचिका पर पारित किया है। याची ने सरकार के 24 नवंबर 2025 के विजिलेंस जांच के आदेश को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने आया कि दो व्यक्तियों ने सरकार को शिकायत भेजकर याची पर भ्रष्टाचा...