पीटीआई, जून 28 -- दिल्ली में 12 साल पहले एक जलेबी विक्रेता की सिर्फ इस वजह से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी क्योंकि उसने एक शख्स को पहले जलेबी नहीं परोसी। कोर्ट ने इस मामले में अब न्याय कर दिया है और हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुना दी है। मामला 18 फरवरी 2014 का है। बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास एक मिठाई की दुकान पर सभी लाइन पर लगे हुए थे तभी अचानक एक शख्स आया और लाइन तोड़ने की कोशिश करने लगा। इस दौरान दुकानदार ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वह आगबबूला हो गया। शख्स ने पहले तो दुकानदार को थप्पड़ जड़ा और फिर पिस्तौल निकालकर करीब से उसके सिर पर गोली चला दी और दुकानदार ने दम तोड़ दिया। यह भी पढ़ें- तड़के 3 बजे ब्लेड लेकर कमरे में पहुंचा पति, पत्नी को किया लहूलुहान, आखिर क्यों?आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया था एडिशन सेशन जज धीरेंद्र राना दोषी...